राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पात्रता व आवेदन की स्थिति (Rastriya Parivarik Labh Yojana in hindi)

Rastriya Parivarik Labh Yojana: – सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। यह योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती हैं और उनके जीवन स्तर को सुधारती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जाता है। इसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको इस योजना का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन, पात्रता आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

Rastriya Parivarik Labh Yojana के बारे में जानकारी

योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
इनके द्वारा शुरू की गयीउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीराज्य के गरीब परिवार
विभागसमाज कल्याण विभाग यूपी
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://nfbs.upsdc.gov.in/

Rastriya Parivarik Labh Yojana 2023

इस योजना के अंतर्गत, राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पहले सरकार ने 20,000 रुपये की धनराशि का मुआवजा दिया था, जिसे वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवारों के लाभार्थी राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना आवश्यक है, क्योंकि यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में ही धनराशि ट्रांसफर की जाएगी।

यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

इस योजना के अंतर्गत, जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा 30,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को मिलेगा जिनके मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो गई है और जिनमें कोई आर्थिक सहारा प्रदान करने वाला सदस्य नहीं है। “राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना” के अंतर्गत अब तक कई परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है और आने वाले समय में भी यह योजना बहुत से परिवारों को सहायता प्रदान करेगी।

इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को होगा। इस योजना के अंतर्गत, आवेदनकर्ता के बैंक खाते में एकमुश्त धनराशि जमा की जाएगी, इसलिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए। “यूपी राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना” के अंतर्गत, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि को आवेदन से 45 दिनों के भीतर ही सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार का मुखिया वह व्यक्ति होता है जो परिवार के पालन-पोषण के लिए अपनी आमदनी करता है। अगर किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उसकी कमाई की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में, राज्य सरकार ने Rashtriya Parivarik Labh Yojana को शुरू किया है। इस योजना के तहत, जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गई है, उन्हें उनके आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से लाभार्थी धनराशि प्राप्त करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana की पात्रता

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनके मुखिया की मृत्यु हो और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
  • आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है।
  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के आवेदकों के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय 46,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश

सभी अनुभवी भागों को इंग्लिश में भरा जाएगा। आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा। सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है। केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आवेदक द्वारा प्रदत्त जानकारी को सत्य माना जाएगा, और यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।

सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा। लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और इसे जेपीईजी फॉर्मैट में होना चाहिए। लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से अधिक नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?

राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक राज्यवासियों को निम्नलिखित तरीके से आवेदन करना चाहिए।

सबसे पहले, आवेदक को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, आपके सामने होम पेज दिखाई जाएगा।

इस होम पेज पर “नया पंजीकरण” विकल्प दिखेगा, जिस पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पृष्ठ खुलेगा।

इस पृष्ठ पर, आपको पंजीकरण फॉर्म दिखेगा, जिसमें जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण, मृतक का विवरण, आदि की सभी जानकारी भरनी होगी।

सभी जानकारी भरने के बाद, आपको “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा। इस रूप में, आपका पंजीकरण बड़ी सरलता से हो जाएगा।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana लोगिन करने की प्रक्रिया

पहले आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद, District Social Welfare Officer/SDM Login के लिंक पर जाने का विकल्प मिलेगा। एक नये पृष्ठ पर जाने के बाद, आपको अधिकारी और जिला चयन करना होगा। फिर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद, आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करके सेव करना होगा। इस प्रकार, आप सफलतापूर्वक लॉगिन कर पाएंगे।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana आवेदन की स्थिति कैसे देखे?

जिन व्यक्तियों ने आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए तरीके का पालन करना चाहिए।

सबसे पहले, लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पहुंचने के बाद, उनके सामने होम पेज दिखाई देगा। इस होम पेज पर, “आवेदन पत्र की स्थिति” विकल्प दिखेगा। उन्हें इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद, एक नया पृष्ठ खुलेगा।

इस पृष्ठ पर, उन्हें कुछ जानकारी जैसे जिला, खाता संख्या, पंजीकरण संख्या का चयन करना होगा। इसके बाद, उन्हें “सर्च” बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, उनके सामने उनके आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होगी।

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana District Wise लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया

सबसे पहले, आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पहुंचने पर आपके सामने होम पेज आएगा। होम पेज पर, जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, आपके सामने जिलों की सूची दिखाई जाएगी।

आपको अपने जिले पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जिले पर क्लिक करेंगे, तहसीलों की सूची आपके सामने आएगी। अब, आपको अपनी तहसील पर क्लिक करना होगा। तहसील पर क्लिक करने के बाद, ब्लॉकों की सूची दिखाई जाएगी। आपको इसमें से अपने ब्लॉक का चयन करना होगा। ब्लॉक का चयन करने के बाद, आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा। जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे, आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Helpline Number

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18004190001 है।

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