[Ragistration] मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024: Mukhyamantri Ekal Mahila swarojgar Yojna, Eligibility, Featured, Benefits

Mukhyamantri Ekal Mahila swarojgar Yojna: भारत सरकार समय-समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास करती रहती है। विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र में महिलाओं को स्वरोजगार की स्थापना के लिए आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान करती हैं और सरकार द्वारा महिलाओं को रोजगार स्थापित करने में मदद करने का भी प्रयास करती हैं। इस प्रयास का उद्देश्य है कि महिलाएं स्वयं को समर्थित महसूस करें और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें ।

Key Highlights of Mukhyamantri Ekal Mahila swarojgar Yojna

योजना का नाम Ekal Mahila swarojgar Yojna
उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं शस्कत बनना
किसने शुरू किया मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी
लाभार्थीउत्तराखंड की महिला
प्रोत्साहन राशि 50प्रतिशत
आवेदन अभी उपलब्ध नहीं
आधिकारिक वेबसाइट जल्द ही लॉन्च

Mukhyamantri Ekal Mahila swarojgar Yojna 2024 मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य की सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत सरकार 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट्स पर 50% तक का अनुदान प्रदान करेगी, जिससे महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत, राज्य की सभी वर्गों से संबंधित महिलाएं, जैसे विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा, किन्नर, और अपराध व एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत, राज्य की 45 वर्ष तक की महिलाओं को यह लाभ प्राप्त होगा। इस योजना से उन महिलाओं को समर्थन मिलेगा जिनके पति की मृत्यु हो गई है या जो अविवाहित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसी महिलाएं इस योजना के अंतर्गत 50% सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगी, जो उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करेगा।

समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में एकल महिलाओं की संख्या साढ़े तीन लाख है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं भी शामिल हैं। इस पहल के माध्यम से, उत्तराखंड सरकार एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठा रही है और इसे महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण योजना माना जा रहा है।

Mukhyamantri Ekal Mahila swarojgar Yojna उद्देश्य

  • उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी ने राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य रखा है।
  • इस योजना के माध्यम से, राज्य की एकल निराश्रित महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान करना है।
  • समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में एकल महिलाओं की संख्या लगभग 3.5 लाख है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग में हैं।
  • योजना के अंतर्गत, महिलाएं 1 लाख रुपए तक के रोजगार को शुरू करने के लिए 50% तक का अनुदान प्राप्त कर सकेंगी।
  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से, राज्य में स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।
  • सरकार इस योजना के माध्यम से इन महिलाओं को आर्थिक समर्थन प्रदान करके उन्हें अन्य पर निर्भर नहीं होने देने का प्रयास कर रही है।

Features & benefits Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojna

  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ की घोषणा की है।
  • योजना के अनुसार, निराश्रित महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तक के व्यापार के लिए 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य की निराश्रित महिलाओं को स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस आर्थिक सहायता राशि को सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
  • इस योजना से राज्य की सभी वर्ग और जाति की महिलाएं लाभान्वित हो सकेंगी।
  • इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड की महिलाएं स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकेंगी और इससे महिलाओं को आर्थिक कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • यह छोटे-छोटे उद्यमों को स्थापित करने के लिए अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित करेगी।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शामिल व्यवसाय

  • बागवानी
  • कृषि
  • कुकुट पालन
  • भेड़ बकरी पालन
  • पशुपालन 
  • औघानिकी
  • फल व खाघ प्रसंस्करण
  • मत्स्य पालन
  • इसके अलावा महिलाओं की मांग और आवश्यकता के आधार पर स्वरोजगार को भी योजना में शामिल किया जाएगा।

Eligibility Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojna

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक की आयु को न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इस योजना के तहत, केवल राज्य की महिलाएं ही पात्र होंगी और उन्हें आवेदन करने का अधिकार होगा।

इस योजना के अंतर्गत, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध और एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं पात्र मानी जाएंगी। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय कम से कम ₹72000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और महिला किसी भी संगठित सरकारी या गैर सरकारी संगठन में कार्यरत नहीं होनी चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत, विकलांग विधवा जैसे कल्याणकारी योजनाओं से पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी पात्र मानी जाएंगी। यह सभी मानदंडों को मध्यस्थ करता है और स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने का उद्देश्य है, ताकि राज्य की महिलाएं स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojna आवश्यक दस्तावेज

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर

Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojna के लिए आवेदन कैसे कर

  • यदि आप एकल महिला स्वरोजगार योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको कुछ दिनों का इंतजार करना होगा ।
  • क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत का ऐलान किया है।
  • सरकार ने इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की आधिकारिक वेबसाइट को अबतक लांच नहीं किया है और ना ही इसे लागू किया गया है।
  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम आपको हमारे लेख के माध्यम से इसकी जानकारी करेंगे। जब यह योजना लागू होगी, हम आपको इसके सभी विवरण देंगे, ताकि आप भी आसानी से इसके लाभान्वित हो सकें।

एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या है

केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत बेसहारा महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ₹100000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई

6 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई है।

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